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BLO ने BLA के साथ नहीं किया सहयोग... आरजेडी ने बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में किया दावा

बिहार SIR मामले में राष्‍ट्रीय जनता दल ने बीएलओ द्वारा दायर आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इसमें RJD ने दावा किया है कि बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया और RJD द्वारा मतदाताओं से एकत्र दावों की पावती देने से इनकार कर दिया. 

BLO ने BLA के साथ नहीं किया सहयोग... आरजेडी ने बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में किया दावा
  • बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में RJD ने सुप्रीम कोर्ट में BLO के सहयोग नहीं करने का दावा किया.
  • बिहार SIR मामले में RJD ने बीएलओ द्वारा दायर आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की.
  • RJD का दावा है कि BLO ने BLA के साथ सहयोग नहीं किया और RJD द्वारा एकत्र दावों की पावती देने से इनकार कर दिया.
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नई दिल्‍ली :

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) मामले में राष्‍ट्रीय जनता दल ने बीएलओ द्वारा दायर आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में RJD ने दावा किया कि बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया और RJD द्वारा मतदाताओं से एकत्र दावों की पावती देने से इनकार कर दिया. 

RJD ने स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा - 

  • 1-08-2025 को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद राजद के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से नाम हटाने और गलत तरीके से नाम शामिल करने के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. 
  • इनमें से कई शिकायतों को बीएलओ द्वारा स्वीकार किया गया है. 
  • 14-08-2025 को इस माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं की सूची और हटाए जाने के कारणों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था.
  • न्यायालय ने पीड़ित व्यक्तियों को अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी. 
  • उपरोक्त के अनुसरण में हटाए गए मतदाताओं की सूची कारणों सहित 17 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड की गई और पंचायत कार्यालयों आदि में उपलब्ध कराई गई.
  • केवल 18 अगस्त को, और यही वह प्रभावी तिथि है जब मतदाताओं को सूची से अपने नाम हटाए जाने और हटाए जाने के कारणों के बारे में पता चलना शुरू हुआ. 

कई बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया: RJD 

इसके साथ ही स्‍टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि इस माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद, कई बीएलओ ने आधार कार्ड के साथ दावे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मतदाता से 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करने का आग्रह किया. RJD के बीएलए उन मतदाताओं के दावे दाखिल करने में सहायता कर रहे हैं, जिनके नाम गलती से ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए थे और यह एसआईआर के दैनिक बुलेटिन में भी परिलक्षित होता है, जो दर्शाता है कि इस माननीय न्यायालय के 14-08-2025 के आदेश के बाद से मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह कई गुना बढ़ गई है. साथ ही कहा - 

  • यह ध्यान देने योग्य है कि कई मामलों में, बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया और राजद द्वारा मतदाताओं से एकत्र किए गए दावों की पावती देने से इनकार कर दिया.  
  • इसके बाद इस माननीय न्यायालय ने अपने 22-08-2025 के आदेश के तहत मतदाताओं को 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों या आधार के साथ दावे दाखिल करने की अनुमति दी. 
  • माननीय न्यायालय ने राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया और राजनीतिक दलों के बीएलए को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हटाए गए मतदाताओं के दावों को सुगम बनाया जाए. 
  • माननीय न्यायालय के आदेश के बाद, आधार कार्ड सहित दावे बीएलए द्वारा एकत्रित कर लिए गए हैं. 
  • बीएलओ द्वारा दावों की पावती के बावजूद, दावे दर्ज नहीं किए गए और पार्टी के विरुद्ध दैनिक चुनाव आयोग स्थिति रिपोर्ट में भी नहीं दर्शाए गए. 
  • कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जहां चुनाव आयोग द्वारा गलत तरीके से हटाए गए वास्तविक मतदाताओं के फॉर्म 6 में दावों को बीएलए द्वारा बीएलओ द्वारा घोषणा पत्र पर पावती के साथ एकत्रित किया गया. 
  • यद्यपि इन दावों को बीएलए द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी चुनाव आयोग द्वारा दैनिक स्थिति रिपोर्ट में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि राजनीतिक दलों के बीएलए सहयोग नहीं कर रहे हैं और दावा दायर नहीं कर रहे हैं. 

12 राजनीतिक दलों को बनाया था सुनवाई का हिस्‍सा

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने 12 राजनीतिक दलों को SIR की सुनवाई का हिस्सा बनाया था और उनसे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि उन्होंने हटाए गए मतदाताओं की मदद के लिए क्या किया है

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