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This Article is From Nov 03, 2025

बांके बिहारी मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा.

बांके बिहारी मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित
फाइल फोटो
  • गठित समिति ने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित गलियारे के निर्माण के लिए उप समिति बनाई
  • उप समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मुकेश मिश्रा करेंगे और इसमें बारह सदस्य शामिल हैं
  • व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए इलाहाबाद HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में बनी समिति
मथुरा:

वृंदावन स्थित विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मंदिर के प्रस्तावित गलियारे के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने के लिए 12 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है.

इस उप समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मुकेश मिश्रा करेंगे. उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के दैनिक कार्यों और व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए अपने आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था.

समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि समिति ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरंभ कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रस्तावित गलियारे का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 12 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है, जो गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगी. न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाओं में आमूल-चूल सुधार लाने के उद्देश्य से यह परियोजना राज्य के पुलिस महानिदेशक और सचिव स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उप समिति को सौंपी गई है.

उन्होंने बताया कि उप समिति में दो सेवायतों, जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करेंगे.

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