राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है. अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में निर्मोही अखाड़ा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अखाड़े ने फैसले के मुताबिक ट्रस्ट में उसका स्थान अब तक केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट न किए जाने का मुद्दा उठाया है.
निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. निर्मोही अखाड़े ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नौ नवंबर के फैसले में केंद्र को राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया था. निर्णय के बाद एक महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अब तक इसकी भूमिका और प्रतिनिधित्व को परिभाषित नहीं किया गया है. अखाड़ा इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता है.
याचिका में विवादित अधिगृहीत 2.77 एकड़ जमीन के बाहर अखाड़े के स्वामित्व वाले कई मंदिरों को वापस करने की मांग भी की गई है.
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