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This Article is From Apr 17, 2023

रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, IPS अजय पाल लांबा को बतौर गवाह बुलाने का फैसला रद्द

जांच की अगुवाई करने वाले लांबा ने अपनी किताब में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए थे. इसे लेकर आसाराम ने लांबा को बतौर गवाह पेश करने की अर्जी लगाई थी. जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया था. 

रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, IPS अजय पाल लांबा को बतौर गवाह बुलाने का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. 
नई दिल्ली:

जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस (IPS) अधिकारी अजय पाल लांबा को केस में बतौर गवाह बुलाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट को सजा के खिलाफ अपील पर जल्द सुनवाई करने को कहा है. दरअसल आसाराम रेप मामले में किताब लिखने वाले IPS अधिकारी अजय पाल लांबा को समन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. 

राजस्थान सरकार के वकील ने कहा था किताब फिक्शन है, उसके आधार पर पूरे मामले को दोबारा खोलने की मांग नहीं की  जा सकती है. किताब में ही कहा गया है कि यह घटना का एक नाटकीय रूपांतर है.

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया था. इसे राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जांच की अगुवाई करने वाले लांबा ने अपनी किताब  'गनिंग फ़ॉर द गॉड मैन' में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए थे. इसे लेकर आसाराम ने लांबा को बतौर गवाह पेश करने की अर्जी लगाई थी. जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया था. 

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