Arvind Kejriwal News Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. केजरीवाल को जेल नंबर 2 से छोड़ा गया और वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आए. केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि मैंने कहा था कि जल्द आऊंगा, आ गया. साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं. देश के करोड़ों लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी धन्यवाद व्यक्त किया. साथ ही इस मौके पर उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए.
अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आने के बाद कहा कि मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं. साथ ही उन्होंने अपना कल का कार्यक्रम भी बताया है. उन्होंने कहा कि वे कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद कल दोपहर 1:00 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.
सुनीता केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत🔴 Watch LIVE | जेल से निकलते ही केजरीवाल का संबोधन#ArvindKejriwal | #TiharJail | #AAP | #BreakingNews https://t.co/V4MRfZmHHi
— NDTV India (@ndtvindia) May 10, 2024
वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) ने शुक्रवार को उनके पति को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ''लोकतंत्र की जीत'' बताया और कहा कि यह राहत लाखों लोगों की प्रार्थना और आशीर्वाद का परिणाम है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बाद से ही केजरीवाल के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और खुशी है. बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे थे. उत्साहित कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जताई.
देश लोकतंत्र का पालन करने में दृढ़ : शरद पवार#WATCH | Delhi: AAP workers distribute sweets as they celebrate outside the Tihar jail.
— ANI (@ANI) May 10, 2024
CM Kejriwal will be released from Tihar jail today after the Supreme Court granted him interim bail till June 1. pic.twitter.com/3ESnKz5u8p
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का स्वागत किया. पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा,"मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के आदेश का स्वागत करता हूं. भारत लोकतंत्र का पालन करने में दृढ़ है."
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद व्यक्त कियाआम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि उनकी रिहाई से देश में 'बड़े बदलावों' का मार्ग प्रशस्त होगा. पार्टी कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप नेता एवं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंतरिम जमानत को केजरीवाल के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया.
जमानत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं : भारद्वाजभारद्वाज ने कहा, 'केजरीवाल को 40 दिन बाद अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह दैवीय संकेत भी है कि देश में मौजूदा हालात बदलने वाले हैं. उनकी रिहाई से देश में बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त होगा.'
पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश में लोकतंत्र से प्यार करने वाले सभी लोग शीर्ष अदालत के फैसले से बहुत खुश हैं और यह उनके लिए आशा की किरण है. उन्होंने कहा, 'शीर्ष अदालत के फैसले ने न केवल केजरीवाल को अंतरिम जमानत प्रदान की है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की जीत भी सुनिश्चित की है.'
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कुछ शर्तेंइससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण करना होगा. इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं. यह इस प्रकार हैं -
(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 जार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे.
(2) केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे.
(3) जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे.
(4) अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
(5) केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे.
केजरीवाल ने 5 जून तक मांगी थी अंतरिम जमानतसुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा.
21 मार्च को केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तारअरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.
ये भी पढ़ें :
* अरविंद केजरीवाल की जेल में यह मुलाकात बनी खास, इससे जुड़ गया जमानत का संयोग
* केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पढ़ें इसकी बड़ी बातें
* तिहाड़ से कब तक और कैसे बाहर निकलेंगे केजरीवाल, कोर्ट से जेल तक की पूरी प्रक्रिया जानिए
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं