भारत सरकार ने देश से आने-जाने वालीं सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स (International Flights) को 27 मार्च से उड़ान की मंजूरी दे दी है. सरकार ने कहा है कि ये अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन विदेशी उड़ानों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय दिशानिर्देशों के तहत ही होगा. नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ) द्वारा इसको लेकर दिशानिर्देश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 23 मार्च 2020 को सभी शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के परिचालन को निलंबित किया गया था. इसको लेकर 19 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया गया था. इसके बाद 28 फरवरी 2022 को ताजा सर्कुलर के तहत भारत आने-जाने वाली व्यावसायिक यात्री सेवाओं को अग्रिम आदेश तक निलंबित रखा गया था.
डीजीसीए ने कहा है कि दुनिया भऱ में कोविड-19 के खिलाफ बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और सभी संबधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद इन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन दोबारा पूरी तरह बहाल करने का फैसला किया गया है. यह नियम 27 मार्च 2022 से लागू होगा. फिलहाल विदेशी यात्री उड़ानों पर मौजूदा प्रतिबंध 26 मार्च रात 12 बजे तक लागू रहेगा. एयर बबल संबंधित समझौता भी उसी अवधि तक य़थानुसार लागू रहेगा.
हालांकि इस ढील के साथ यह कहा गया है कि सभी घरेलू और विदेशी एय़रलाइनों को कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा. सरकार ने विदेशी यात्रियों को भारत आने पर अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन किए जाने के नियम को पहले ही खत्म कर दिया है. हालांकि विदेशी यात्री के लिए अनिवार्य टीकाकरण पहले के ही तरह जरूरी होगा. भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन 175 करोड़ के पार कर गया है. देश में अब रोजाना नए मामले 5 हजार से भी कम हो गए हैं.
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