Coronavirus Lockdown: केंद्र सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को आदेश दिया है कि अगर ग्राहक चाहता है तो वह लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के पैसे लौटाए. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइंस कंपनियों को तीन हफ्ते के भीतर COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकट के पैसे बिना कैंसिलेशन फी लिए वापस करने होंगे. यह आदेश कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान की यात्रा के टिकटों पर लागू होगा. कई एयरलाइन कंपनियों के द्वारा टिकटों को वापस करने से इनकार करने और दूसरी डेट पर यात्रा मुहैया कराने की पेशकश के बाद ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों पर यह निर्देश दिया गया है.
बता दें कि देश में कोरोनावायरस का कहर जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों की संख्या 12,380 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना से अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 1489 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं.
बता दें कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की. हालांकि 20 अप्रैल से जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं हैं, वहां कुछ छूट भी दी जाएंगी.
प्रधानमंत्री की मंगलवार की घोषणा के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का परिचालन भी तीन मई तक बंद रहने की अधिसूचना जारी कर दी. डीजीसीए ने कहा, 'नागर विमानन मंत्रालय से मिले आदेश के अनुसार देश में तीन मई 2020 तक सभी तरह की उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा.' विस्तारा विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम लॉकडाउन बढ़ने की अवधि से प्रभावित टिकटों की बुकिंग रद्द करने की प्रक्रिया में हैं. हम ग्राहकों को 31 दिसंबर 2020 तक नए तारीखों पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट बुक करने की सुविधा देंगे.'
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