पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम...
नई दिल्ली:
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस केस में पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था. ईडी ने मालमे में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अगली सुनवाई करेगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को इस मामले में दो हफ्ते में मैटेरियल सबूत पेश करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को तभी नोटिस जारी करेंगे जब इसके मामले में कोई सबूत होंगे.
दरअसल स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी. नियमों के मुताबिक वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे. एफआईपीबी ने फाइल को वित्तमंत्री के पास भेजा और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया. लेकिन, सीजेआई ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टया सबूत मैटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे.
वहीं, स्वामी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने चिदंबरम से इस बारे में पूछताछ की थी लेकिन फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को इस मामले में दो हफ्ते में मैटेरियल सबूत पेश करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को तभी नोटिस जारी करेंगे जब इसके मामले में कोई सबूत होंगे.
दरअसल स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी. नियमों के मुताबिक वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे. एफआईपीबी ने फाइल को वित्तमंत्री के पास भेजा और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया. लेकिन, सीजेआई ने कहा कि इससे पहले कि कोई नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ता को पहले कोर्ट को प्रथम दृष्टया सबूत मैटेरियल के तौर पर पेश करने होंगे.
वहीं, स्वामी ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने चिदंबरम से इस बारे में पूछताछ की थी लेकिन फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की.
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