आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को CBI कोर्ट से ज़मानत मिल गयी है. दिल्ली एक्साइज मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दी है. हालांकि जमानत मिलने से पहले ही विजय नायर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. लेकिन बेल ऑर्डर से विजय नायर को बड़ी राहत मिल गयी. कोर्ट के आदेश से सीबीआई को इस मामले में झटका लगा है.विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि विजय नायर के खिलाफ अब तक कोई दस्तावेजी सबूत अदालत के सामने नहीं रखे हैं. केवल गवाहों के बयान के रूप में ओरल एविडेंस हैं. विजय नायर की चैट भी जो अदालत के सामने पेश की गई वह पर्याप्त नहीं है यानी कोई आपत्तिजनक जैसी बात नहीं है. साथ ही अदालत ने कहा है कि विजय नायर ने गिरफ्तारी से पहले ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली थी. इस कारण आरोपी को आगे हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा.
गौरतलब है कि बताते चलें कि इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि आपको पांच दिन की रिमांड मिली थी, उसमें आपने क्या किया. इसके जवाब में सीबीआई ने कहा था कि गवाहों के साथ आरोपी को कंफर्ट कराया., लेकिन आरोपी आमने- सामने की पूछताछ में सही नहीं बोल रहा. इस पर कोर्ट ने कहा- आप कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा तो आगे वो सहयोग करेगा इसकी क्या गारंटी है?
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