असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अभी तक 2,278 लोग गिरफ्तार

इस अभियान को लेकर असम पुलिस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है. पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गिरफ्तारियां राज्यभर में दर्ज 4,074 प्राथमिकियों के आधार पर की गईं.

असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अभी तक 2,278 लोग गिरफ्तार

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

असम पुलिस ने इन दिनों राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है. इस अभियान के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने 14 साल की कम उम्र की लड़की से शादी की और बाद में उनके साथ संबंध बनाए. इस अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का दौर जारी है. अभी तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या  2,278 हो गई है. 

वहीं, इस अभियान को लेकर असम पुलिस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है. पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गिरफ्तारियां राज्यभर में दर्ज 4,074 प्राथमिकियों के आधार पर की गईं. बयान में कहा गया कि बिश्वनाथ में कम से कम 139, बारपेटा में 130 और धुबरी में 126 व्यक्तियों को पकड़ा गया है. इसमें कहा गया कि अन्य जिले जहां 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं, उनमें बक्सा (123) और बोंगईगांव तथा होजाई (117) शामिल हैं.

धुबरी में बाल विवाह के खिलाफ सबसे अधिक 374 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं, होजाई में 255 और मोरीगांव में 224 मामले दर्ज किए गए.

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व सरमा ने शनिवार को कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा बाल विवाह के खिलाफ शुरू किया गया अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा.

राज्य सरकार के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे.

सीएम हिमंता ने कहा कि नाबालिगों की शादी में शामिल माता-पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ा जा रहा है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है.14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर गैर-जमानती आरोप लगाए जाएंगे, जबकि 14 से 16 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे.

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गौरतलब है कि असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे.