Supertech twin tower case: सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुपर टेक ने 38 लोगों की जमा रकम लौटाने का भरोसा सुप्रीम कोर्ट को दिया है. सुपरटेक ने कहा है कि 28 फरवरी तक इन खरीदारों को पैसा लौटा दिया जाएगा. सुपरटेक की ओर से ये भी कहा गया कि अगर घर खरीदार ने (Supreme Court) किसी बैंक से कर्ज लेकर हमें पैसे दिए हैं तो पहले हमें बैंक के साथ निपटारा करना होगा, इसके लिए हमें एक महीना और यानी 31 मार्च तक मोहलत दी जाए. सुपरटेक ने बताया कि एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल के साथ उन्होंने बैठक की है और उनके द्वारा दी गई गणना के आधार पर वो सभी को 28 फरवरी तक पैसा रिफंड कर देंगे
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आपसी सहमति से मसला हल होता दिख रहा है तो हम दखल क्यों दें और कैसे दें. जस्टिस सूर्यकांत ने भी हामी भरी कि आखिर इस विवाद का कोई हल तो निकले. सुप्रीम कोर्ट टावर गिराने के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में 28 फरवरी तक सभी फ्लैट खरीदारों को पहले के फैसले के मुताबिक 12 फीसदी ब्याज समेत फुल रिफंड करने को कहा था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि रिफंड में कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा. अदालत ने ये भी कहा था कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाए, जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं.
दरअसल, मामले के एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया था कि सुपरेटक खरीदारों को रिफंड करने में TDS काट रहा है. साथ ही उन लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं. इस पर पीठ ने कहा था कि जो लोग अदालत नहीं आए हैं, उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
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