दिल्ली में अपनी कार पर अकेले ड्राइविंग करने वालों को अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी. कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार हुई बैठक में यह फैसला किया है. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस निर्देश को 'बेतुका' बताए जाने के कुछ दिनों बाद यह फैसला सामने आया है. हाईकोर्ट ने पूछा था कि यह निर्देश अभी भी लागू क्यों है?
कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी उस समय आई थी जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने उस घटना के बारे में जानकारी दी थी जिसमें अपनी कार में बैठकर मां के साथ कॉफी पी रहे शख्स पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था. इस पर बेंच ने कहा, 'यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लेते? यह वास्तव में बेतुका है. आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहना चाहिए? '
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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एकल जज का 7 अप्रैल 2021 का आदेश, जिसमें उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था. उन्होंने कहा, 'कोई अपनी कार में खिड़की बंद करके बैठा है और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना. एकल जज का वह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण था. वकील ने कहा, जब DDMA ने आदेश पारित किया था तब महामारी की स्थिति अलग थी.
जब बेंच ने याद दिलाया कि शुरुआती आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया था जिसे बाद में सिंगल जज के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो मेहरा ने कहा आदेश दिल्ली सरकार का हो या केंद्र सरकार का, यह बुरा आदेश था अैर इसे बदले जाने की जरूरत है.
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