चुनाव के बाद हिंसा का मामले में पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है. सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta HC) के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट के चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती है. अपनी याचिका में ममता सरकार ने कहा है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है. सीबीआई TMC के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है. बता दें कि 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया था.
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ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया. इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है. इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा. बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था.
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हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया. इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है. सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी. कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
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