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                                                                                नागपुर: 
                                        बंबई उच्च न्यायालय ने अप्रचलित नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ाने संबंधी एक जनहित याचिका पर वित्त मंत्रालय व भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है.
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भूषण गवई व विनय देशपांडे की खंडपीठ ने कल यह नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की. उर्मिला वासुदेव कोवे ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि पुराने नोटों को बदलने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
                                                                        
                                    
                                उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भूषण गवई व विनय देशपांडे की खंडपीठ ने कल यह नोटिस जारी किए और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की. उर्मिला वासुदेव कोवे ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि पुराने नोटों को बदलने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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