प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
ताजमहल के पास बने श्मशान घाट की जगह बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। श्मशान घाट को बदलने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, आगरा नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, एएसआई और सीपीसीबी जवाब दाखिल करेंगे।
दरअसल, कोर्ट ये मामला कोर्ट के ही एक साथी जज जस्टिस कुरियन के पत्र पर संज्ञान लेकर सुन रहा है। जस्टिस कुरियन ने अपने पत्र में ताजमहल के पास स्थित श्मशान घाट में चिताओं के जलने से आने वाले धुआं से ताज को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया है।
श्मशान गृह को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारत ख़राब न हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी आदेश जारी कर चुका है लेकिन स्थानीय बीजेपी इकाई धार्मिक आस्था के नाम पर इसका विरोध कर रही है।
दरअसल, कोर्ट ये मामला कोर्ट के ही एक साथी जज जस्टिस कुरियन के पत्र पर संज्ञान लेकर सुन रहा है। जस्टिस कुरियन ने अपने पत्र में ताजमहल के पास स्थित श्मशान घाट में चिताओं के जलने से आने वाले धुआं से ताज को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया है।
श्मशान गृह को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आग्रह किया है, ताकि प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारत ख़राब न हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी आदेश जारी कर चुका है लेकिन स्थानीय बीजेपी इकाई धार्मिक आस्था के नाम पर इसका विरोध कर रही है।
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