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सुशांत सिंह राजपूत केस : कैसे बढ़ रही हैं रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें? जानें 8 अहम प्वाइंट्स

Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) वाले मामले में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर अब मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है.

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दोस्त रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) - फाइल फोटो
नई दिल्ली:

Sushant Singh Rajput Case : बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) वाले मामले में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर अब मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है. सीबीआई द्वारा गुरुवार को केस दर्ज किए जाने के बाद आज यानी शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए मुंबई दफ्तर बुलाया. उनके साथ उनेके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शोविक चक्रवर्ती भी ED दफ़्तर में पहुंचे हैं. बता दें कि ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

  1. फिलहाल रिया चक्रवर्ती ने सीआरपीसी की धारा 406 के तहत जांच को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है. बिहार सरकार ने यह मुद्दा उठाया है कि इस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी हाईकोर्ट से दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में या निचली अदालत में चल रहे किसी केस को दूसरे राज्य की निचली अदालत में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जांच को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया गया है कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि कौन-सी एजेंसी मामले की जांच करे.
  2. वहीं, बिहार पुलिस ने SC में हलफनामा दायर कर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों पर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साजिशन संपर्क में रहने का आरोप लगाया है. जिसका मकसद अभिनेता के करोड़ों रुपए हड़पना और बाद में उनकी मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश करना बताया गया है.
  3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा SC में दायर हलफनामे में कहा है कि रिया चक्रवर्ती  सुशांत राजपूत को अपने घर ले गई और उन्हें दवा का ओवरडोज देना शुरू कर दिया. सुशांत सिंह के पिता के हवाले से बिहार पुलिस का कहना है कि उसे मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद जांच में कई सुराग पाए हैं और SC को बताया है कि सुराग भारत में कई स्थानों पर बिखरे हुए हैं. बिहार पुलिस ने राजपूत की 'रहस्यमय  मौत' की सीबीआई जांच का सुझाव दिया है.
  4. इसके साथ ही बिहार पुलिस ने मामले की जांच मुंबई ट्रांसफर करने का भी विरोध किया है. इसके पीछे दलील दी है कि रिया की याचिका प्री-मेच्योर और सुनवाई योग्य नहीं है. याचिका में ये भी कहा गया है कि इस मामले में FIR दर्ज करना बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है. मुंबई पुलिस तो इस मामले में CrPc की धारा 174 के तहत सिर्फ ये जांच कर रही थी कि मौत प्राकृतिक है या नहीं. 
  5. बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि 174 के तहत जांच का दायरा सीमित है और ये किसी संज्ञेनीय अपराध के तहत दर्ज FIR के समान नहीं है.  हलफनामे में ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार FIR दर्ज करने के लिए पटना पुलिस का अधिकार क्षेत्र है. सीआरपीसी के धारा 179 के अनुसार पटना का कोई अधिकार क्षेत्र गलत नहीं है. 
  6. क्योंकि पीड़ित सुशांत के पिता हैं और इस धारा के मुताबिक जहां घटना का परिणाम हुआ, वहां भी केस दर्ज किया जा सकता है. सुशांत के पिता की शिकायत में कहा गया है कि रिया और उसके रिश्तेदार इंद्रजीत, संध्या, शोविक सुशांत के जीवन में हस्तक्षेप करते थे. रिया ने यह आभास दिया कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार हैं.
  7. सुशांत के पिता की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि यह साजिश का हिस्सा था. रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में उनके पैसे को "हड़पने" का एकमात्र मकसद बताया.  बिहार पुलिस ने कहा कि बाद में उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी. 
  8. आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की ओर से पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी जिस पर कोर्ट ने बिहार और महाराष्ट्र से तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

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