
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
राजद सुप्रीमो लालू यादव पर चारा घोटाले में नवंबर 2014 में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा कुछ आरोप हटाने के फ़ैसले के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस 28 जुलाई से शुरू होगी।
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि लालू यादव के खिलाफ आइपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा।
इस फैसले के आठ महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि लालू यादव के खिलाफ आइपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा।
इस फैसले के आठ महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
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