अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, इनकम टैक्स विभाग फिर खोलेगा पुराना केस

अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, इनकम टैक्स विभाग फिर खोलेगा पुराना केस

अमिताभ बच्चन (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स विभाग एक बार फिर 2002-03 के कमाई का असेसमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर आरोप लगाया था कि 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था।

इस मामले में जुलाई, 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा था कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत शुरू की गई कार्यवाही अनुचित है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया था।

क्या है मामला
13 अक्टूबर, 2002 को अमिताभ ने 2002-03 असेसमेंट ईयर के लिए दाखिल रिटर्न में अपनी आय 14.99 करोड़ रुपये बताई थी। 31 मार्च 2003 को अमिताभ ने रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते हुए अपनी आय 8.11 करोड़ रुपये बताई। असेसमेंट पूरा होने से पहले ही अमिताभ ने 13 मार्च 2004 में रिवाइज्ड रिटर्न वापस ले लिया। इस मामले में 29 मार्च 2005 को असेसमेंट ऑफिसर ने 2002-03 के लिए अमिताभ की आय 56.11 करोड़ तय की और सेक्शन 147 के तहत उन्हें बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा। असेसमेंट फिर करने की वजह यह बताई गई कि अमिताभ के पास सात बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उन्होंने छह का ही ब्योरा दिया था।

आरोप है कि 2002-03 फाइनैंशल ईयर के दौरान अमिताभ बच्‍चन ने केबीसी से होने वाली आय को कम दिखाया है। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्‍सा अमिताभ ने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्‍सा एबीसीएल में दिखाया गया है। आईटी डिपार्टमेंट को इस पर आपत्ति है।


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