कावेरी मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
नई दिल्ली:
कावेरी मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस विवाद को लेकर वो सुनवाई कर सकता है और उसने कर्नाटक और केंद्र की मांग को ठुकरा दिया था.
वही तमिलनाडु सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार उसे पूरा पानी नहीं दे रही है. कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कर्नाटक को 25 दिनों में 22.5 TMC पानी देना था. लेकिन उसे 16.58 TMC पानी दिया गया जो कि 6 TMC कम है.
पिछली सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार और अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ये काम संसद का है.
वही तमिलनाडु सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार उसे पूरा पानी नहीं दे रही है. कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कर्नाटक को 25 दिनों में 22.5 TMC पानी देना था. लेकिन उसे 16.58 TMC पानी दिया गया जो कि 6 TMC कम है.
पिछली सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार और अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ये काम संसद का है.
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