नई दिल्ली:
भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रहने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।
बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में कम से कम दो साल की सजा सुनाए गए सांसदों और विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हो जाएगी।
पटना हाईकोर्ट ने साल 2004 में चुनाव आयोग को जेल में बंद लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के निर्देश दिए थे और शीर्ष अदालत ने उस वक्त इस फैसले पर स्थगन आदेश जारी किया था, अब उसने हाईकोर्ट के इस फैसले की पुष्टि कर दी है।
बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में कम से कम दो साल की सजा सुनाए गए सांसदों और विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हो जाएगी।
पटना हाईकोर्ट ने साल 2004 में चुनाव आयोग को जेल में बंद लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के निर्देश दिए थे और शीर्ष अदालत ने उस वक्त इस फैसले पर स्थगन आदेश जारी किया था, अब उसने हाईकोर्ट के इस फैसले की पुष्टि कर दी है।
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