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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
- Monday April 22, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
- ndtv.in
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यूपी चुनाव : उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द की मांग वाली याचिका सुनेगा SC
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने CJI एन वी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है. उपाध्याय ने याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है.
- ndtv.in
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क्या आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ चुनाव सुधार पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में मांग की गई है कि महज किसी मामले में दोषी करार देने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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MP-MLAs के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले: SC ने कहा- बिहार और केरल हाईकोर्ट हर जिले में बनाए विशेष अदालत, जल्द पूरा करें ट्रायल
- Tuesday December 4, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बिहार हाईकोर्ट से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के हर जिले में विशेष सेशन कोर्ट और विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें. इन अदालतों में ये केस दें और अदालतें प्राथमिकता के साथ केसों की सुनवाई करें. कोर्ट पहले पूर्व और मौजूदा सांसद/विधायकों के खिलाफ चल रहे उन 430 आपराधिक मामलों में ट्रायल को जल्द पूरा करें, जिनमें अधिकतम सजा उम्रकैद है. हाईकोर्ट वक्त-वक्त पर इसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देंगी. केरल में करीब 312 केस और बिहार मे 304 केस लंबित हैं. हालांकि, यूपी में सबसे ज्यादा 922 केस लंबित हैं. अब सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
- ndtv.in
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दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएम मोदी बोले- वोट बैंक की राजनीति दीमक जैसी, पढ़ें दिन भर की 5 बड़ी खबरें...
- Tuesday September 25, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना सबकी जवाबदेही है. कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. कोर्ट के इस फैसले से दागी नेताओं को राहत मिली है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
- ndtv.in
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आरोप तय होने पर दागी नेता चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं? SC का फैसला आज, केन्द्र सरकार कर चुकी है विरोध
- Tuesday September 25, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता और अदालत संसद के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता. अभी तक के कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है जबकि करप्शन, एनडीपीएस में सिर्फ दोषी करार होना काफी है.
- ndtv.in
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कपिल सिब्बल ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने वाले बिल का प्रस्ताव रखा
- Sunday November 10, 2013
- Bhasha
कानून मंत्री कपिल सिब्बल का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है।
- ndtv.in
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'दोषी' सांसदों विधायकों को अयोग्य बनाने से रोकने वाला अध्यादेश मंजूर
- Wednesday September 25, 2013
- Bhasha
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस अध्यादेश से अब सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश लागू नहीं को सकेगा जिसमें कहा गया है कि दो साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा।
- ndtv.in
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सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के विवादित फैसले पर दूसरे दलों से करेंगे चर्चा
- Friday July 12, 2013
- NDTVIndia
जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि कोई व्यक्ति जो जेल में या हिरासत में है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
- ndtv.in
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
- Monday April 22, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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यूपी चुनाव : उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द की मांग वाली याचिका सुनेगा SC
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने CJI एन वी रमना से जल्द सुनवाई की मांग की है. उपाध्याय ने याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है.
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क्या आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ चुनाव सुधार पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में मांग की गई है कि महज किसी मामले में दोषी करार देने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
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MP-MLAs के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले: SC ने कहा- बिहार और केरल हाईकोर्ट हर जिले में बनाए विशेष अदालत, जल्द पूरा करें ट्रायल
- Tuesday December 4, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बिहार हाईकोर्ट से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के हर जिले में विशेष सेशन कोर्ट और विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें. इन अदालतों में ये केस दें और अदालतें प्राथमिकता के साथ केसों की सुनवाई करें. कोर्ट पहले पूर्व और मौजूदा सांसद/विधायकों के खिलाफ चल रहे उन 430 आपराधिक मामलों में ट्रायल को जल्द पूरा करें, जिनमें अधिकतम सजा उम्रकैद है. हाईकोर्ट वक्त-वक्त पर इसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देंगी. केरल में करीब 312 केस और बिहार मे 304 केस लंबित हैं. हालांकि, यूपी में सबसे ज्यादा 922 केस लंबित हैं. अब सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
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दागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएम मोदी बोले- वोट बैंक की राजनीति दीमक जैसी, पढ़ें दिन भर की 5 बड़ी खबरें...
- Tuesday September 25, 2018
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना सबकी जवाबदेही है. कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. कोर्ट के इस फैसले से दागी नेताओं को राहत मिली है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.
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आरोप तय होने पर दागी नेता चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं? SC का फैसला आज, केन्द्र सरकार कर चुकी है विरोध
- Tuesday September 25, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता और अदालत संसद के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता. अभी तक के कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है जबकि करप्शन, एनडीपीएस में सिर्फ दोषी करार होना काफी है.
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कपिल सिब्बल ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने वाले बिल का प्रस्ताव रखा
- Sunday November 10, 2013
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कानून मंत्री कपिल सिब्बल का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है।
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'दोषी' सांसदों विधायकों को अयोग्य बनाने से रोकने वाला अध्यादेश मंजूर
- Wednesday September 25, 2013
- Bhasha
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस अध्यादेश से अब सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश लागू नहीं को सकेगा जिसमें कहा गया है कि दो साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार दिया जाएगा।
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सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के विवादित फैसले पर दूसरे दलों से करेंगे चर्चा
- Friday July 12, 2013
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जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि कोई व्यक्ति जो जेल में या हिरासत में है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
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