प्रवासी भारतीयों (NRI) लोगों द्वारा भारतीय महिलाओं (Indian women)से शादी कर धोखा देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवासी लीगल सेल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा समिति की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है. सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. याचिका के मुताबिक, स्पष्ट नियम के अभाव में ऐसे लोग भारत में कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मसले पर NGO प्रवासी लीगल सेल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी है.
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दरअसल, प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच NRI पतियों द्वारा कथित रूप से त्याग दिए जाने के बाद अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाली महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. आठ महिलाओं ने संयुक्त रूप से विदेश में रहने वाले NRI द्वारा कथित रूप से शादी करके धोखा देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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