जरूरी सामान के अलावा और कुछ ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां, सरकार की गाइडलाइन बदली

गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को गाइडलाइन में बदलाव करते हुए यह साफ किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान को छोड़कर अन्य सामानों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी.

जरूरी सामान के अलावा और कुछ ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां, सरकार की गाइडलाइन बदली

केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील की घोषणा की है. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • केंद्र सरकार की गाइडलाइन में बदलाव
  • गैर-जरूरी सामान नहीं बेच पाएंगी कंपनियां
  • लॉकडाउन से कंपनियों को मिली है राहत
नई दिल्ली:

भारत सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए 20 अप्रैल (सोमवार) से कुछ सेवाओं और कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है. ये सेवाएं और गतिविधियां Non Covid-19 Areas या कोरोना से कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी. सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की थी. साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी. गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को गाइडलाइन में बदलाव करते हुए यह साफ किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान को छोड़कर अन्य सामानों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी.

केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा.

दुनिया में

67,69,38,430मामले
62,55,71,965सक्रिय
4,44,81,893ठीक हुए
68,84,572मौत
कोरोनावायरस अब तक 200 देशों में फैल चुका है. January 9, 2024 10:54 am बजे तक दुनियाभर में कुल 67,69,38,430 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 68,84,572 की मौत हो चुकी है. 62,55,71,965 मरीज़ों का उपचार जारी है और 4,44,81,893 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. .

भारत में

4,50,19,214 475मामले
3,919 -83सक्रिय
4,44,81,893 552ठीक हुए
5,33,402 6मौत
भारत में, 4,50,19,214 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 5,33,402 मौत शामिल हैं. January 9, 2024 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,919 है और 4,44,81,893 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

राज्यवार व जिलावार विवरण

राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत

मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियम का पालन  और मास्क पहनना होगा. बिजली-पानी-गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी. राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी. निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी. केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे.

इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनमुति होगी. सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. (इनपुट भाषा से भी)

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