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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
- Sunday April 19, 2020
देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
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प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की नहीं होगी अनुमति, नौकरियों के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन: केंद्र
- Sunday April 19, 2020
साथ ही ये भी साफ किया है कि जो भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि यह भी देखा जाएगा कि जो राज्य के बाहर मजदूर के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो रही हो.
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जरूरी सामान के अलावा और कुछ ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां, सरकार की गाइडलाइन बदली
- Sunday April 19, 2020
केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा.
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- Sunday April 19, 2020
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