केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा था कि उनकी डिग्री के बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी याचिकाकर्ता को न दी जाये. ये बात केंद्रीय सूचना आयोग में मामले की सुनवाई में सामने आई है. ये बात दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग यानी एसओएल ने केंद्रीय सूचना आयोग के आगे एक सुनवाई के दौरान कही. याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा था कि स्मृति ईरानी ने 2004 और 2014 के लोकसभा चुनाव और 2011 के राज्यसभा चुनावों में अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में अलग अलग जानकारी दी.
याचिका अदालत में इस तर्क के आधार पर खारिज हुई कि ये शिकायत करने में काफी देर हो चुकी है. लेकिन ये मामला अभी केंद्रीय सूचना आयोग में चल रहा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने ईरानी की शैक्षिक योग्यता के बारे में नहीं बताया.
केंद्रीय सूचना आयोग के सामने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहा कि नियमों के तहत सूचना देने से पहले उन्होंने पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से पूछा था. पता चला है कि स्मृति ईरानी ने जानकारी देने पर आपत्ति जताई और शैक्षिक योग्यता के बारे में न बताने को कहा. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी से कहा है कि इस बारे में सारे रिकॉर्ड आयोग के आगे पेश किये जाएं.
इससे पहले ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई से कहा है कि जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और आरटीआई के तहत दी जानी चाहिये. इस बारे में आयोग ने कपड़ा मंत्रालय और उस स्कूल को भी आदेश दिया है कि ईरानी का रोल नंबर और संबंधित जानकारी सीबीएसई को दें ताकि उनके स्कूल रिकॉर्ड के बारे में पता चल सके.
याचिका अदालत में इस तर्क के आधार पर खारिज हुई कि ये शिकायत करने में काफी देर हो चुकी है. लेकिन ये मामला अभी केंद्रीय सूचना आयोग में चल रहा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने ईरानी की शैक्षिक योग्यता के बारे में नहीं बताया.
केंद्रीय सूचना आयोग के सामने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहा कि नियमों के तहत सूचना देने से पहले उन्होंने पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से पूछा था. पता चला है कि स्मृति ईरानी ने जानकारी देने पर आपत्ति जताई और शैक्षिक योग्यता के बारे में न बताने को कहा. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी से कहा है कि इस बारे में सारे रिकॉर्ड आयोग के आगे पेश किये जाएं.
इससे पहले ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई से कहा है कि जानकारी व्यक्तिगत नहीं है और आरटीआई के तहत दी जानी चाहिये. इस बारे में आयोग ने कपड़ा मंत्रालय और उस स्कूल को भी आदेश दिया है कि ईरानी का रोल नंबर और संबंधित जानकारी सीबीएसई को दें ताकि उनके स्कूल रिकॉर्ड के बारे में पता चल सके.
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