
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फाइल फोटो
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कोर्ट ने EC को ईरानी की शिक्षा से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया था
आयोग ने बताया कि चांदनी चौक से खड़े उम्मीदवारों का हलफनामा नहीं मिल रहा
हालांकि चुनाव पैनल ने कहा कि यह सूचना उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है
एक अधिकारी ने अदालत के इस आदेश के बाद आयोग का पक्ष रखा कि ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े रिकॉर्ड पेश किए जाएं। ईरानी के खिलाफ चुनाव पैनल के सामने पेश हलफनामों में कथित रूप से गलत सूचना देने को शिकायत दर्ज करायी गई थी।
आयोग के अधिकारी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा, 'वर्ष 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के मूल चुनावी फॉर्मों और हलफनामों का यथासंभव कोशिश के बाद भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी छायाप्रतियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।' अधिकारी ने 2004 के चुनाव के सिलसिले में ईरानी द्वारा दी गई सूचना के सिलसिले में एक हलफनामा भी दाखिल किया।
इसी बीच अदालत ने शिकायतकर्ता पत्रकार अहमेर खान का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की। अदालत ने शिकायतकर्ता का यह अनुरोध पिछले साल 20 नवंबर को मान लिया था कि चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईरानी की शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सामने लाने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वह उन्हें अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ हैं।
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में चुनाव पैनल में दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विसंगतिपूर्ण सूचना दी और उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जताए जाने के बाद भी कोई सफाई नहीं दी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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