यह ख़बर 05 सितंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

जस्टिस सेन के खिलाफ महाभियोग नहीं चलेगा

खास बातें

  • राष्ट्रपति के इस्तीफा मंजूर कर लेने के बाद अब स्पीकर ने भी फैसला लिया है कि पूर्व जज सेन के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जाएगा।
New Delhi:

लोकसभा में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ अब महाभियोग की कार्यवाही नहीं होगी। न्यायमूर्ति सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले के कार्यक्रम के तहत सोमवार को न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग की कार्यवाही चलनी थी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस मुद्दे पर सरकार और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल के साथ हुई बैठक में इस बारे में तय किया गया। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया, सेन का इस्तीफा स्वीकार हो जाने के मद्देनजर अब महाभियोग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। उनसे लोकसभा की कार्यसूची में सेन के महाभियोग का उल्लेख होने के बारे में प्रश्न पूछा गया था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, मुझे नये घटनाक्रम के मद्देनजर विचार विमर्श करना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने रविवार को कलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सेन के इस्तीफे को अधिसूचित कर दिया था।


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