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This Article is From Sep 12, 2018

आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियां बेचकर अलग एकाउंट में जमा की जाए राशि : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह से कहा कि सात दिनों के भीतर सम्पति का सही और नया आंकड़ा दें

आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियां बेचकर अलग एकाउंट में जमा की जाए राशि : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली: आम्रपाली समूह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले पैसा आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आम्रपाली की सारी संपत्ति बिकवा सकते हैं लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर से कहा कि आपकी नियत और आपके हलफनामा को देखकर नहीं लगता कि आप समाधान नहीं करना चाहते.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्पति बेचकर जो पैसा आएगा उसके लिए अलग एकाउंट खोला जाए और सम्पति बेचकर उसी एकाउंट में पैसे जमा किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सम्पति से संबंधित हलफनामे को गलत या सही नहीं माना और कहा यह खेल का हिस्सा है. कोर्ट ने कहा सात दिनों के भीतर सही, नया सम्पति का आंकड़ा देना होगा.

कोर्ट ने DRT से कहा कि इन सम्पतियों के बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट दे. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर से पूछा कि आपने तीन सालों 2015- 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं दाखिल किया. सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत कि फ्लैट खरीदारों को बकाया का भुगतान करना पड़ सकता है, हालांकि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया.

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