
सूप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट को ये तय करना था कि कर्नाटक सरकार की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजे या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि इस कोर्ट को जल विवाद मामले की सुनवाई का अधिकार है. इसलिए मामले की सुनवाई इसी बेंच में चलेगी.
सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ये काम संसद का है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि इस कोर्ट को जल विवाद मामले की सुनवाई का अधिकार है. इसलिए मामले की सुनवाई इसी बेंच में चलेगी.
सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि ये काम संसद का है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.
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