सुप्रीम कोर्ट कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई द्वारा पेश दस्तावेजों का अध्ययन करेगा

कार्ति ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि 10 नवंबर को ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में द रूल ऑफ लॉ एंड पॉल्टिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान विषय पर उनको लेक्चर में हिस्सा लेना है.

सुप्रीम कोर्ट कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई द्वारा पेश दस्तावेजों का अध्ययन करेगा

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम फिलहाल 9 नवंबर तक विदेश नहीं जा पाएंगे. कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 नवंबर को वो सीबीआई के सीलबंद लिफाफे में जांच को लेकर सबूतों को देखेगा और फिर तय करेगा कि कार्ति को विदेश जाने की इजाजत दी जाए या नहीं. इधर कार्ति ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि 10 नवंबर को ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में द रूल ऑफ लॉ एंड पॉल्टिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान विषय पर उनको लेक्चर में हिस्सा लेना है. इसके अलावा 11 व 12 नवंबर को एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स की मीटिंग में शामिल होना है. साथ ही बेटी के दाखिले के लिए भी वहां जाना है.

कार्ति ने पांच नवंबर से 15 नवंबर और एक दिसंबर से सात दिसंबर तक ब्रिटेन जाने की इजाजत मांगी है. लुक आउट सर्कुलर मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने का कड़ा विरोध किया गया. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले सीलबंद कवर में दिए सबूतों को देखे जिनमें संपत्ति का ब्योरा और बैंक खातों का ब्योरा शामिल है.

वहीं कार्ति की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कानून से भगोड़े नहीं हैं. उनके खिलाफ सिर्फ एक FIR है, कोई सबूत नहीं हैं. सीबीआई सीलबंद लिफाफे को खोलकर दिखाए कि इसमें क्या नया तथ्य है. अगर उनके ख़िलाफ़ सबूत है तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे. इससे पहले कार्ति के बचाव में उनके पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से कार्ति को निशाना बनाया जा रहा है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने हलफ़नामे में कहा कि जब से NDA की सरकार सत्ता में आई है, वो राजनीतिक बदले की भावना से उनके और परिवार के खिलाफ खासकर बेटे कार्ति चिदंबरम को निशाना बनाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील बंद रिपोर्ट देखने के बाद वो इस मामले में आदेश जारी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दो बातें तय करेंगे. एक कार्ति चिंदबरम को विदेश जाने की इजाजत दी जाए या नहीं. दूसरा अगर उनको विदेश जाने की इजाजत देते हैं तो क्या शर्त लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि सीबीआई के बंद सील कवर लिफ़ाफ़े में क्या है? कार्ति चिंदबरम को सीबीआई की सील बंद लिफ़ाफ़े की एक कॉपी देने से फ़िलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के वकीलों से कहा कि आप हमें सील बंद फ़ाइल क्यों नहीं देखने देना चाहते. आखिर कोर्ट किसी फ़ाइल को क्यों नही देख सकता. दरअसल कार्ति चिंदबरम की तरफ से कोर्ट को कहा गया कि नियम के मुताबिक एक कॉपी हमें भी देनी होगी.


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