वन रैंक वन पेंशन मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

वन रैंक वन पेंशन मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

खास बातें

  • ओरआरओपी मामले में मोदी सरकार के खिलाफ याचिका
  • OROP लागू करने के झूठा वादे का आरोप
  • याचिका में ओआरओपी का गैरकानूनी करार देने की मांग
नई दिल्ली:

सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मोदी ने 2014 चुनाव में  OROP लागू करने का झूठा वादा किया लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे लागू ना करके वोटरों के साथ धोखा किया गया है।  मोदी सरकार वन टाइम वन पेंशन की बजाए वन टाइम डिफरेंट पेंशन प्रस्तावित कर रही है।

OROP को गैरकानूनी करार दे
इस स्कीम से पुराने पेंशनर अपने जूनियर एक्ससर्विसमैन से कम पेंशन पाएंगे। मोदी सरकार की बनाई वन रैंक वन पेंशन स्कीम सरकार द्वारा नियुक्त कोशियारी कमेटी की सिफारिशों पर आधारित नहीं है। मोदी सरकार वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतें दिखाकर कमेटी की सिफारिश लागू नहीं कर रही है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की OROP को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दे।


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