हिंसा के बाद सामान्य होते हालात के बीच आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. गुरुवार तक कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कल यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. बता दें कि बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. CJI एन वी रमना से मामले पर सुनवाई का आग्रह किया गया है. दुष्यंत दवे ने CJI को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है.
बताते चलें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था. यह अभियान 2 दिन तक चलने वाला था. इसे लेकर निगम की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया था. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी मेयर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी में 'दंगाइयों' के अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें गिराने की मांग की थी. पत्र की प्रति नगर निकाय के आयुक्त को भी भेजी गई है.
एनडीएमसी ने इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था.
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