सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ-साफ कहा कि वो इस अपील को नहीं सुनेगी और याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने को स्वतंत्र हैं. इस याचिका में मांग की गई थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को निर्देश दिया जाए कि वह सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.
पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि चार महीने के बाद भी सीबीआई जांच में कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए शीर्ष अदालत, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई दो महीने के भीतर जांच पूरी करे. इसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में दे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को पिछले साल जून में अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाया गया था. मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में कहा था कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने हताशा में खुदकुशी की. दूसरी ओर, सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे. सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को लंबे समय से जहर पिलाया जा रहा था. उन्होंने सुशांत के अकाउंट ने बड़ी राशि निकाले जाने का भी आरोप लगाया था. बिहार सरकार की याचिका पर बाद में मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी.
बता दें कि दिसंबर महीने में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी क्योंकि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. सीबीआई ने इसके जवाब में कहा था कि 'केंद्रीय एजेंसी गहनता और पूरे पेशेवर ढंग से मामले की जांच कर रही है. इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. जांच के दौरान मौत के सभी पहलू पर विचार किया जा रहा है और किसी भी एंगल को भी अभी किसी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता.'
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