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This Article is From Mar 29, 2011

काले धन पर में SC ने लगाई केंद्र को फटकार

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कर अदायगी से बचने के लिए हसन अली सहित अन्य लोगों के विदेशी बैंकों में जमा काले धन के स्रोत का पता लगाने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाने के लिए मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने कहा, "बाहर भेजे गए धन का पता लगाने के लिए अब तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। आज की तारीख में भी हमारे पास पुराने तथ्य मौजूद हैं। हमने धन के स्रोत का पता लगाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की।" अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कहा कि वह हसन अली सहित काले धन के अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी जांच की ऑडियो के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्डिग भी रखे। हसन अली और उनके परिवार की जान को खतरा की आशंका के मद्देनजर अदालत ने केंद्र तथा महाराष्ट्र सरकार से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। अदालत ने ईडी से हसन अली से कुछ समय पहले महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी अशोक देशभ्रातर द्वारा की गई पूछताछ की सीडी और लिखित प्रतिलिपि भी मुहैया कराने को कहा। न्यायालय ने इस मामले में इच्छुक होने पर देशभ्रातर को स्वयं ही अदालत में दलील पेश करने की अनुमति दी। इससे सम्बंधित एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुम्बई की एक विशेष अदालत द्वारा 11 मार्च को हसन अली को जमानत देते समय ईडी के खिलाफ दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया और ईडी को हसन अली से पूछताछ के लिए उन्हें आगे भी हिरासत में लेने के उद्देश्य से विशेष अदालत जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत अपनी पूर्व की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आगे की पूछताछ के लिए हसन अली को हिरासत में लेने सम्बंधी ईडी की अपील पर विचार करेगी। साथ ही न्यायालय ने हसन अली को भी विशेष अदालत के समक्ष जमानत के लिए एक बार फिर याचिका दायर करने की अनुमति दी।

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