यह ख़बर 05 सितंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए रेड्डी

खास बातें

  • सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा।
Bangalore:

अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सोमवार तड़के गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  इससे पहले, गैर-कानूनी माइनिंग के आरोप में सीबीआई ने बेल्लारी से जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार किया। सुबह इन दोनों के घरों पर सीबीआई ने छापे मारे। हैदराबाद में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मीनारायण की अगुवाई में 10 सदस्यों की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जनार्दन और श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों से साढ़े चार करोड़ रुपये कैश बरामद हुए। इनमें से तीन करोड़ रुपये और 30 किलो सोना जनार्दन रेड्डी के घर से मिला जबकि श्रीनिवास रेड्डी के यहां से डेढ़ करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए। आंध्र में ओबलापुरम कंपनी की माइनिंग की जांच सीबीआई ने दिसंबर 2010 में शुरू की। जनार्दन रेड्डी ओबलापुरम खनन कंपनी के निदेशक हैं। जी जनार्दन और जी करुणाकर रेड्डी बेल्लारी बंधु के नाम से मशहूर हैं। जनार्दन रेड्डी जो येदियुरप्पा की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट में गैरकानूनी माइनिंग के सिलसिले में नाम आने के बाद रेड्डी बंधुओं का ग्राफ गिर गया। बेल्लारी बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने माइनिंग लीज़ के नियमों को तोड़ा। उन पर आरोप है कि उन्होंने तय सीमा से बाहर जाकर कच्चे लोहे की खुदाई की। उन पर गैरकानूनी तरीके से 27 लाख टन कच्चे लोहे की खुदाई का आरोप है। इसके लिए उन्होंने रॉयल्टी तक नहीं चुकाई।


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