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This Article is From Mar 19, 2017

लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला : कोर्ट ने दोषी के ताउम्र गाड़ी चलाने पर रोक लगाई

लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला : कोर्ट ने दोषी के ताउम्र गाड़ी चलाने पर रोक लगाई
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण वर्ष 2000 में 9 वर्षीय एक बच्चे की मौत के मामले में दोषी को कठोर दंड देते हुए उसके ताउम्र वाहन चलाने पर रोक लगा दी है. अदालत ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी सुनील कुमार मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि उसे कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाए क्योंकि उसे ‘उम्रभर के लिए’ इसे प्राप्त करने पर रोक लगाई जा रही है.

अदालत ने कहा कि इस आदेश को देशभर के सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को भेज दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने बच्चे की मौत के मामले में दोषी को एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना सिन्हा ने कहा, ‘‘यह आदेश दिया जाता है कि सुनील कुमार मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द माना जाए और अगर यह कहीं रिकॉर्ड में हो तो इसे नष्ट किया जाए.

इसके साथ ही संबंधित एमएलओ, पंजीकरण प्राधिकरण को उसके रिकॉर्ड में लाइसेंस रद्द किए जाने और यह दर्ज करने को कहा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है और साथ ही उस पर उम्रभर के लिए लाइसेंस लेने पर रोक लगाई गई है. मामले के अनुसार- घटना 31 अगस्त 2000 की है जब समयपुर बादली स्थित डीएवी स्कूल के सामने मिश्रा ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बच्चे नवीन कुमार को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई थी. नवीन उस समय अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था.


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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