New Delhi:
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद से पीजे थॉमस की नियुक्ति रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। संसद के सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार समिति ने पूर्व दूरसंचार सचिव थॉमस की सीवीसी के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तीन सदस्यीय समिति की एक सदस्य के नाते विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने सीवीसी के लिए थॉमस के नाम का विरोध किया था। समिति के तीसरे सदस्य गृह मंत्री पी. चिदंबरम थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा है कि उच्चाधिकार समिति ने थॉमस से संबंधित प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया इसलिए उसकी राय कानून सम्मत नहीं है। 60 वर्षीय थॉमस पर पामोलीन आयात घोटाले के मामले में केरल की एक अदालत में मामला चल रहा है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले के तत्काल बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें छह महीने पहले ही 14वें सीवीसी के तौर पर नियुक्त किया गया था।
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