सुप्रीम कोर्ट की याचिका में उठाई मांग- एक उम्मीदवार लड़े एक ही सीट से चुनाव

सुप्रीम में एक याचिका दाखिल कर एक उम्मीदवार के एक ही पद के लिए एक साथ, एक से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट की याचिका में उठाई मांग- एक उम्मीदवार लड़े एक ही सीट से चुनाव

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक उम्मीदवार दवारा दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है

नई दिल्ली:

सुप्रीम में एक याचिका दाखिल कर एक उम्मीदवार के एक ही पद के लिए एक साथ, एक से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है. जनहित याचिका में केंद्र और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्दलीय उम्मीदवार को संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है.

याचिका में कहा गया कि जब एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और अगर वह दोनों ही सीटों पर विजयी होता है तो यह अनिवार्य है कि उसे दो में से एक सीट छोड़नी पड़ती है. इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बल्कि खाली हुई सीट पर चुनाव कराने से सरकारी तंत्र और अन्य संसाधनों पर आर्थिक बोझ पड़ता है. इसके साथ ही यह उस विधानसभा के मतदाताओं के साथ नाइंसाफी भी है, जहां से उम्मीदवार हट रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) में संशोधन की मांग की थी ताकि एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक से ज्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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