
जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के छात्र विक्रांत नगाइच की मौत की मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं. बताते चलें कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को CBI ट्रांसफर करने की छात्र की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और मामले की जांच करने वाली राजस्थान पुलिस को उसकी फाइनल रिपोर्ट पर फटकार लगाई थी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को दो महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे. वहीं इससे पहले सुनवाई में मामले की सीबीआई जांच की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके बाद पुलिस ने मामले को बंद करने की कार्रवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वो राजस्थान पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगेगे.
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गौरतलब है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत का शव 14 अगस्त, 2017 को मंडोर रेलवे स्टेशन की पटरी के पास पाया गया था. छात्र के पिता ने इसे हत्या का मामला बताया लेकिन राजस्थान पुलिस की मामले की जांच पूरी नहीं हुई. इसके बाद छात्र की ंमां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग की थी.
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