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This Article is From Nov 25, 2021

दिल्ली पुलिस पर भी सख्ती, समय से आना होगा दफ्तर, रोज लगानी होगी अटेंडेंस, ये हैं नए नियम

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पता चला कि कई पुलिसकर्मी न तो समय से दफ्तर आते हैं और समय से पहले ही निकल जाते हैं. सभी ब्रांचों के हेड से कहा गया है कि वो हाज़िरी रजिस्टर मेंटेन करें.

दिल्ली पुलिस पर भी सख्ती, समय से आना होगा दफ्तर, रोज लगानी होगी अटेंडेंस, ये हैं नए नियम
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए पुलिसवालों पर ही सख्ती के आदेश
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के दफ्तरों में बैठने वाले सभी पुलिसकर्मियों को अब रोज अटेंडेंस लगानी होगी.  दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये आदेश दिया है. पुलिस कमिश्नर को पता चला कि कई पुलिसकर्मी न तो समय से दफ्तर आते हैं और समय से पहले ही निकल जाते हैं. सभी ब्रांचों के हेड से कहा गया है कि वो हाज़िरी रजिस्टर मेंटेन करें. सुबह 9:30 बजे समय से दफ्तर आना होगा और 6 बजे तक रहना होगा. वर्दी पहनकर आनी होगी, दफ्तर में अनुशासन और सफाई भी रखनी होगी. अगर किसी को जल्दी जाना है तो इसे ब्रांच इंचार्ज और अपने डीसीपी को बताना होगा. जो लोग लगातार दफ्तर आने में लेट हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट डीसीपी को तैयार करनी होगी. डीसीपी अटेंडेंस की रिपोर्ट हर महीने अपने एडिशनल सीपी या जॉइंट सीपी को सौपेंगा.

बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने को कहा है. केंद्र सरकार ने जनहित याचिका के तहत सुनवाई का विरोध किया. SG तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट फैसला दे चुका है इसलिए उसे चुनौती दी जानी चाहिए. उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, “ भूषण हमेशा सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सरकार ना चलाने दिया जाए".

इससे पहले 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दी थी. नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खंडपीठ ने खारिज की की थी. हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार और आयुक्त राकेश अस्थाना को राहत मिली थी. राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर बने रहेंगे. 

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