विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Oct 29, 2021

पेपर नहीं पहुंचने से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें

मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) की आर्थर रोड जेल से रिहाई आज नहीं हो सकी. दरअसल, आज जेल समय से कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण अब आर्यन की रिहाई कल यानी शनिवार को ही संभव हो सकेगी.

Read Time: 4 mins
पेपर नहीं पहुंचने से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें
आर्यन खान व अन्‍य दो आरोपियों को बॉम्‍बे HC ने गुरुवार को जमानत दी थी
मुंबई:

Mumbai cruise drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) की आर्थर रोड जेल से रिहाई आज नहीं हो सकी. दरअसल, आज जेल समय से कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण अब आर्यन की रिहाई कल यानी शनिवार को ही संभव हो सकेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई क्रूस ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज़ मर्चेंट को जमानत दी थी. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था ‘तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है. मैं कल (शुक्रवार)  शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.' शुक्रवार को कोर्ट का विस्‍तृत आदेश जारी हो गया है लेकिन संबंधित प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग गया और रिहाई कल के लिए टल गई. इससे पहले, आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने बताया था कि बेल ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है और बांड भरने की प्रक्रिया चल रही है. उन्‍होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि आज ही सब कुछ  पूरा कर लिया जाए. हालांकि ऐसा नहीं हो सका और आर्यन को अब रिहाई के लिए शनिवार का इंतजार करना होगा. 

कोर्ट आर्डर में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई हैं. कोर्ट की कंडीशंस में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्‍हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. बेल आर्डर के अनुसार, उन्‍हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे,  अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्‍लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा. 

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने गुरुवार को  बताया था कि आज विस्तृत फैसला आएगा, बेल ऑर्डर के बाद जेल से रिहाई की प्रक्रिया ये है-

1. हाई कोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होगी.

2. वहां मुचलके की शर्त करने के बाद  स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से "रिलीज ऑर्डर" जारी करेगी.

3. उसके बाद रिलीज ऑर्डर को ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डालना होगा. जमानत पेटी दिन में तीन बार खुलती है.

4. सुबह दोपहर और शाम. शाम को 5.30 के पहले अगर रिलीज ऑर्डर जमानत पेटी में डल गया तो रिहाई आज ही हो जाएगी.

5.अगर शाम  5.30 की पेटी खुलने के बाद रिलीज ऑर्डर पंहुचा तो फिर रिहाई दूसरे दिन सुबह तक के लिए टल जाएगी. रिलीज आर्डर देर से पहुंचने के कारण रिहाई शनिवार सुबह तक टल गई. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;