मध्य प्रदेश चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्चतम न्यायलय ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ करवाई करे. बता दें कि चुनाव आयोग और मध्यप्रदेश के ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनोती दी थी. याचिका में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा आप आगे आकर नेतृत्व करें. सुनिश्चित करें कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करें कि सभी का हित हो. कोर्ट के अनुसार ईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्या आपने अपना काम बेहतर तरीके से किया है. कोर्ट ने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए राजनीतिक दलों की खिंचाई भी की जिन्होंने हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया. दालत ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों ने प्रोटोकॉल बनाए रखा होता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती.
दरअसल चुनाव आयोग ने शारीरिक रूप से चुनाव अभियान को प्रतिबंधित करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में चुनाव आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है. चुनाव आयोग की याचिका में कहा गया है कि चुनाव कराना उसका डोमेन है और हाई कोर्ट का आदेश मतदान प्रक्रिया को बाधित करेगा.
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चुनाव आयोग ने अपनी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी. दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मप्र में चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि रैलियों की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब वर्चुअल मीटिंग संभव न हो. चुनाव आयोग ने अपनी याचिकाओं में कहा कि पहले से ही COVID के दौरान चुनाव कराने के दिशा-निर्देश पहले ये तय हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए.
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