
प्रतीकात्मक तस्वीर...
शाजापुर:
मध्य प्रदेश के शाजापुर की अदालत ने पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की नृशंस हत्या किए जाने के चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दिसबंर 2012 को सलसलाई थाना क्षेत्र के धनाना गांव निवासी याकूब खान की चार लोगों ने मिलकर जघन्य हत्या कर दी थी।
सबूत मिटाने के लिए शव के 60 टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए गए थे। पुलिस ने सूखे बोरवेल की खुदाई कर मृतक के शव के टुकड़े बरामद किए थे। उसकी शिनाख्त कपड़ों व अंगूठी से हुई थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को चार आरोपियों अमीन खां उसके भाई दाऊद खां, अजमद खां और मिथुन को फांसी की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी एसके विश्वकर्मा ने बताया कि याकूब की हत्या पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के चलते की गई थी।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
सबूत मिटाने के लिए शव के 60 टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए गए थे। पुलिस ने सूखे बोरवेल की खुदाई कर मृतक के शव के टुकड़े बरामद किए थे। उसकी शिनाख्त कपड़ों व अंगूठी से हुई थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को चार आरोपियों अमीन खां उसके भाई दाऊद खां, अजमद खां और मिथुन को फांसी की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी एसके विश्वकर्मा ने बताया कि याकूब की हत्या पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के चलते की गई थी।
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