प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं. जिससे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर दोबारा से चीजें शुरू की जा सकें. 1 जून 2020 से यह गाइडलाइंस लागू की जाएंगी जो कि 30 जून तक लागू रहेंगी. पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है जो आर्थिक रूप से केंद्रित रहेगा. कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन की प्रमुख बातें.
नई गाइडलाइन की प्रमुख बातें
- सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान भी यह अनिवार्य होगा.
- सोशल डिस्टेंसिग : व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कड़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा. 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिग को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी.
- बड़ी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. विवाह जैसे कार्यक्रमों में भी मेहमानों की संख्या 50 से अधिक होने की इजाजत नहीं दी गयी है. अंतिम संस्कार में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा इसके लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करेगे.
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू का सेवन वर्जित रहेगा. जिससे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को थूकने से रोका जा सकेगा.
- वर्क फ्रॉम होम- सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गयी है.
- दफ्तरों में काम / व्यापार के घंटों को कई पाली में किये जाने पर बल दिया गया है.
- स्क्रीनिंग और हाइजीन को बढ़ावा देने की बात कही गयी है, थर्मल स्क्रीनिंग एंट्री, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किये जाने की बात कही गयी है.
- कार्यस्थलों पर सैनिटाइजेशन को बढावा देने की बात कही गयी है, दरवाजे के हैंडल आदि जगहों पर बार सफाई करने पर भी जोर दिया गया है.
- गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिग को लेकर वहां के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी. साथ ही मजदूरों के बीच भोजन अवकाश के समय सहित हर जगहों पर इसका पालन करना अनिवार्य होगा.