
Haryana Lockdown News :हरियाणा सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी है. हालांकि मॉल और बार (Haryana Shops-Malls Open) दोबारा खुल सकते हैं. हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद यह फैसला लिया है. सरकार पूरी तरह सारी पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं दिख रही है. लिहाजा उसने धीरे-धीरे ढील देने के संकेत दिए हैं. हरियाणा में दुकानों, रेस्तरां-बार(Restaurant-Bar), धार्मिक स्थल (Religious Places) भी कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे. दिल्ली में भी सोमवार 7 जून से दुकानें वगैरा खुल रही हैं. वहीं यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी समेत 71 जिलों में दुकानें आदि खोलने की छूट दे दी गई है.
नोएडा-गाजियाबाद में भी बाजार-दुकानें खुलेंगी, यूपी के अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट
हरियाणा सरकार ने एक आदेश में कहा कि दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगे. लेकिन ये सम-विषम (Odd-Even) के आधार पर खुलेंगी. ऑड प्रापर्टी नंबर की दुकानें ऑड तारीख को खुलेंगे. जबकि ईवन यानी सम संख्या वाली दुकान ऐसी ही तारीख को खोली जाएंगी. मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्तरां और बार भी सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ.
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इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजर और सभी कोरोना नियमों का पालन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा. होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड सेंटर से होम डिलिवरी रात 10 बजे तक मान्य होगी.धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे. लेकिन एक समय में 21 से ज्यादा लोग अंदर नहीं होंगे. कॉरपोरेट ऑफिस भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
शादी-ब्याह, अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. लेकिन घरों के बाहर गेस्टहाउस जैसी जगहों पर भी वैवाहिक आयोजन हो सकेंगे. विवाह, अंतिम संस्कार के अलावा अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 लोग जुट सकेंगे. लेकिन इसके लिए उस क्षेत्र के उपायुक्त की मंजूरी लेनी होगी. क्लब हाउस, रेस्तरां, गोल्फ कोर्स के बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे.
हरियाणा में लॉकडाउन से छूट का आदेश यहां पढ़ें...

Haryana Lockdown Covid Restriction Order
इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाइजेशन और कोविड व्यवहार से जुड़े दिशानिर्देश (Covid Guidelines) का पालन करना होगा.
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