कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को दो हफ्ते के लिए बेल्लारी जाने की इजाजत दे दी है. उन्हें बेल्लारी के एक अस्पताल में भर्ती बीमार ससुर को देखने के लिए जाने की इजाजत दी गई है.
रेड्डी को 8 जून से दो हफ़्ते के लिए बेल्लारी जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के आदेश में फ़िलहाल बदलाव करने से इनकार कर दिया. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के मुताबिक वे बेल्लारी नहीं जा सकते. क्योंकि जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी तब एक प्रमुख शर्त थी कि वे बेल्लारी नहीं जा सकते. रेड्डी ने कहा कि इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं.
सीबीआई की तरफ से कहा गया कि रेड्डी कर्नाटक अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी हैं. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में 6 साल पहले आरोप पत्र दाखिल किए गए थे लेकिन अभी तक आरोप तय क्यों नहीं हुए? दरसअल रेड्डी ने बीमार ससुर को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बेल्लारी जाने की मांग की थी. जनार्दन रेड्डी अवैध खनन मामले में आरोपी हैं.
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