महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को झटका लगा है. पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है. महाराष्ट्र की देशमुख के खिलाफ जांच SIT को देने की मांग खारिज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कह कि हम इस मामले को टच भी नहीं करेंगे. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी. महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी जांच अदालत की निगरानी वाली SIT को सौंपने की मांग की थी.
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यह मामला गृहमंत्री रहते हुए देशमुख के खिलाफ पुलिस तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोपों से संबंधित है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व DGP सुबोध कुमार जायसवाल अब CBI के निदेशक हैं. CBI की जांच में पक्षपात की आशंका है. जायसवाल पुलिस स्थापना बोर्डों का हिस्सा थे और तबादलों और पोस्टिंग का निरीक्षण करते थे. CBI डायरेक्टर संभावित आरोपी नहीं तो गवाह तो जरूर होंगे. जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की.
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