विज्ञापन
This Article is From Feb 06, 2014

इशरत जहां मुठभेड़ : सीबीआई की चार्जशीट में आईबी के चार अफसरों पर हत्या का आरोप

इशरत जहां मुठभेड़ : सीबीआई की चार्जशीट में आईबी के चार अफसरों पर हत्या का आरोप
इशरत जहां की फाइल तस्वीर
अहमदाबाद:

सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुरुवार को दूसरा आरोप पत्र दायर करते हुए खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजिंदर कुमार तथा तीन अधिकारियों के खिलाफ हत्या एवं साजिश के आरोप लगाए हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम आरोप पत्र में नहीं है।

कानून मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सीबीआई ने 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार तथा पी मित्तल, एमके सिन्हा और राजीव वानखड़े के नाम आरोप पत्र में शामिल किए हैं। कुमार पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे।

इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), हत्या और अपहरण का आरोपी बनाया गया है।

कुमार के खिलाफ शस्त्र कानून के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कुमार ने मुठभेड़ से एक दिन पहले 14 जून, 2004 को आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे।

सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि कुमार ने गुजरात पुलिस के अधिकारी जी सिंघल को हथियार और गोला-बारूद सौंपे। सिंघल ने इन्हें निजामुद्दी सईद के जरिये तरुण बारोट तक पहुंचाया। इन हथियारों और गोला-बारूद का इस्तेमान अपराध को अंजाम देने में किया गया।

इशरत मुठभेड़ के समय कुमार आईबी के संयुक्त निदेशक थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के निकट सहयोगी शाह का नाम आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उनके खिलाफ सिंघल ने आरोप लगाया था। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि मामले की अभी जांच चल रही है और उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसी कानून मंत्रालय की ओर से मुकदमा चलाने की मंजूरी के बिना आरोप पत्र दायर कर रही है।

जांच एजेंसी ने सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक जे जी परमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाने का आग्रह किया था। परमार का नाम पहले ही आरोप पत्र में शामिल हो चुका है।

आईपीसी की धारा 193 किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में जानबूझकर गलत सबूत देने अथवा न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने के मकसद से फर्जी सबूत पैदा करने के मामले में सजा देने से जुड़ी हुई है।

सीबीआई के वकील एजाज खान ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आईबी अधिकारियों ने इशरत तथा तीन अन्य लोगों को मारने की साजिश रची थी। इशरत के अलावा जावेद, शेख उर्फ परनेश पिल्लै, अमजद अली और जिशान जौहर मारे गए थे।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com