प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर यात्रियों को अब महज 92 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर मिलेगा.
रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, IRCTC की वेबसाइट के जरिये यात्रा का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यात्रा बीमा कवर का विकल्प मिलेगा. इसके लिए उन्हें सिर्फ 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा.
बता दें कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश करते हुए यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा कवर मुहैया कराने की घोषणा की थी. यह नई सुविधा सभी श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें उपनगरीय ट्रेनों को शामिल नहीं किया गया है.
यह बीमा कवर पांच साल तक के बच्चों तथा विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा. अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी तथा वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को मिलेगी.
इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित-कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वहीं आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, दो लाख रुपये तक का अस्पताल का खर्च तथा ट्रेन दुर्घटना स्थल से शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये तक का परिवहन खर्च मिलेगा. ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी आदि में भी यह बीमा कवर उपलब्ध होगा. हालांकि टिकट रद्द होने पर प्रीमियम का रिफंड नहीं किया जाएगा.
रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, IRCTC की वेबसाइट के जरिये यात्रा का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यात्रा बीमा कवर का विकल्प मिलेगा. इसके लिए उन्हें सिर्फ 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा.
बता दें कि रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश करते हुए यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा कवर मुहैया कराने की घोषणा की थी. यह नई सुविधा सभी श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें उपनगरीय ट्रेनों को शामिल नहीं किया गया है.
यह बीमा कवर पांच साल तक के बच्चों तथा विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा. अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी तथा वेटलिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को मिलेगी.
इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित-कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वहीं आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये, दो लाख रुपये तक का अस्पताल का खर्च तथा ट्रेन दुर्घटना स्थल से शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये तक का परिवहन खर्च मिलेगा. ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी आदि में भी यह बीमा कवर उपलब्ध होगा. हालांकि टिकट रद्द होने पर प्रीमियम का रिफंड नहीं किया जाएगा.
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