
Confirmed Train Ticket Cancellation Charges: आपने यात्रा की प्लानिंग की, इसके लिए ट्रेन का कन्फर्म टिकट भी आपको मिल गया, लेकिन किसी वजह से अब सफर का प्लान बदल गया? ऐसे में सबसे पहले सवाल आता है कि टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा कटेगा और रिफंड कैसे मिलेगा. IRCTC ने इसके लिए साफ नियम तय किए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप टिकट कब कैंसिल कर रहे हैं.
ऑनलाइन होगा कैंसिलेशन, काउंटर जाने की जरूरत नहीं
ई-टिकट कैंसिल करने के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. IRCTC की वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करके अपने बुक किए गए टिकट (Confirmed IRCTC Ticket) पर क्लिक करें और कुछ ही मिनट में कैंसिलेशन हो जाएगा. चार्ट बनने से पहले और बाद, दोनों समय आप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन चार्ट बनने के बाद सीधा रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि TDR फाइल करना जरूरी होगा.
रेलवे काउंटर पर ई-टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता. आप चाहें तो टिकट का सिर्फ कुछ हिस्सा (पार्टियल) या पूरा (फुल) कैंसिल कर सकते हैं.
कितना कटेगा, देखिए पूरा ब्रेकअप
48 घंटे से ज्यादा पहले:
- एसी फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास – 240 रुपए
- एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास – 200 रुपए
- एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी – 180 रुपए
- स्लीपर क्लास – 120 रुपए
- सेकेंड क्लास – 60 रुपए.
48 से 12 घंटे पहले:
किराए का 25% चार्ज कटेगा, लेकिन ऊपर बताए गए मिनिमम चार्ज से कम नहीं होगा.
12 से 4 घंटे पहले या चार्ट बनने तक:
किराए का 50% चार्ज कटेगा, यहां भी मिनिमम चार्ज का नियम लागू रहेगा.
चार्ट बनने के बाद टिकट कैसिल करने का नियम
चार्ट बनने के बाद ई-टिकट को सीधे कैंसिल (Train ticket cancellation online) नहीं किया जा सकता. इसके लिए TDR फाइल करना पड़ता है, जो ट्रेन के तय समय से करीब 4 घंटे पहले तक करना जरूरी है. लेट होने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा या नहीं?
कन्फर्म्ड तत्काल टिकट कैंसिल (Confirmed Tatkl Ticket Cancellation) करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. लेकिन अगर तत्काल का टिकट वेटलिस्टेड या आरएसी है और उसे ट्रेन के निकलने से 4 घंटे पहले तक कैंसिल किया जाता है, तो प्रति यात्री 20 रुपए + GST काटकर बाकी रकम वापस मिलेगी. पार्टियल कैंसिलेशन भी संभव है.
ट्रेन कैंसिल हो जाए तो रिफंड का पैसा मिलेगा?
अगर ट्रेन PRS सिस्टम में "Cancelled" दिख रही है, जैसे बाढ़, हादसा या तकनीकी कारणों से, तो पूरा किराया वापस मिलेगा. ई-टिकट के लिए ये कैंसिलेशन ऑनलाइन करना होगा और ट्रेन के तय समय से 3 दिन के भीतर करना जरूरी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं